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Chandigarh.चंडीगढ़: यहां केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने यूटी पुलिस के हेड कांस्टेबल राज कुमार को आठ साल पहले उसके खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सीबीआई ने जनवरी 2017 में आरोपी सिपाही को शिकायतकर्ता राम दरबार निवासी अनिल कुमार से 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने दावा किया था कि सेक्टर 31 थाने में तैनात सिपाही शिकायतकर्ता से मारपीट के एक मामले में उसे छोड़ने के लिए रिश्वत मांग रहा था। सीबीआई ने दावा किया था कि पुलिस को अनिल कुमार के खिलाफ मारपीट की शिकायत मिली थी। शिकायत उसके इलाके की एक महिला ने दर्ज कराई थी।
आरोपी सिपाही को शिकायत की जांच का जिम्मा सौंपा गया था, जिसके बाद वह शिकायतकर्ता के घर गया और उसके पिता से मिला। बाद में जब शिकायतकर्ता थाने गया तो सिपाही ने मामले में उसे छोड़ने के लिए 20,000 रुपये की मांग की। सीबीआई ने दावा किया कि चूंकि शिकायतकर्ता रिश्वत नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने एजेंसी से संपर्क किया। सीबीआई के अधिकारियों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए जाल बिछाया और राज कुमार को उस समय गिरफ्तार कर लिया, जब वह कथित तौर पर 5,000 रुपये की रिश्वत ले रहा था। आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है, जबकि सरकारी वकील नरेंद्र सिंह ने दावा किया कि अभियोजन पक्ष ने संदेह की छाया से परे मामले को साबित कर दिया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और सजा सुनाई।
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Payal
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