हरियाणा
Chandigarh: सार्वजनिक सुरक्षा और हरित पटाखा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी
Ratna Netam
19 Oct 2025 4:31 PM IST

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Chandigarh.चंडीगढ़: दिवाली और अन्य त्योहारों के मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है और पटाखों व आतिशबाजी के नियंत्रित उपयोग को सुनिश्चित करने के प्रयास तेज़ कर दिए हैं। पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) सृष्टि गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत ज़िले में त्योहारों के अवसर पर पटाखों व आतिशबाजी के उपयोग के संबंध में कड़े नियम लागू किए हैं। निर्धारित आदेश के अनुसार, 20 और 21 अक्टूबर को रात 8 बजे से 10 बजे तक केवल हरित पटाखों के उपयोग की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त, स्ट्रिंग पटाखों (श्रृंखला) और बेरियम लवण युक्त पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
पटाखे केवल निर्दिष्ट क्षेत्रों में ही बेचे जाएँगे
इस बीच, अस्थायी लाइसेंस धारकों को केवल उपायुक्त (डीसी) द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्रों में ही पटाखे बेचने की अनुमति होगी, किसी वाहन, दुकान या स्टॉल से नहीं। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना स्थायी लाइसेंस जारी नहीं किए जाएँगे। सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, आदेश में शांतिप्रिय स्थानों, अस्पतालों, स्कूलों, अदालतों और धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा, अधिसूचित 125 डीबी (एआई) या 145 डीबी (सी) से अधिक ध्वनि स्तर वाले पटाखों का निर्माण, बिक्री और उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। प्रत्येक निर्माता के लिए अपने उत्पादों के रासायनिक घटकों का स्पष्ट रूप से लेबल बॉक्स पर लगाना और विस्फोटक विभाग द्वारा निर्धारित मानकों का पालन प्रमाणित करना भी अनिवार्य होगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
शहर भर में चौकियाँ स्थापित की जाएँगी
डीसीपी के अनुसार, सभी एसीपी, एसएचओ और पुलिस चौकी प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की जाँच के लिए नाके लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, भीड़-भाड़ वाले बाज़ारों, धार्मिक स्थलों, होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट और धर्मशालाओं में गश्त बढ़ा दी गई है। गुप्ता ने आगे स्पष्ट किया कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर शराब या नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आम जनता को भी सलाह दी गई है कि अगर कोई लावारिस वस्तु या संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे, तो तुरंत 112 या नज़दीकी पुलिस स्टेशन/पुलिस चौकी पर सूचना दें। डीसीपी ने आगे कहा, "हमारे सभी प्रयास त्योहारों के दौरान आम जनता की सुरक्षा और शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हैं। नियमों का पालन और जागरूकता हर व्यक्ति की ज़िम्मेदारी है।"
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