हरियाणा
Chandigarh पुलिस ने घर से भागे जोड़ों की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश जारी किए
Ratna Netam
4 July 2025 5:54 PM IST

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Chandigarh.चंडीगढ़: भागे हुए जोड़ों की सुरक्षा और अधिकारों को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, चंडीगढ़ पुलिस ने कमलप्रीत कौर बनाम हरियाणा राज्य और अन्य मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) शुरू की है। पुलिस महानिदेशक के मार्गदर्शन में जारी एसओपी सभी पिछले प्रोटोकॉल की जगह लेता है और इसका उद्देश्य जीवन या स्वतंत्रता के लिए खतरे का सामना करने वाले जोड़ों को त्वरित कानूनी और सुरक्षात्मक सहायता प्रदान करना है। होम गार्ड बिल्डिंग, सेक्टर 17 में मानव तस्करी विरोधी इकाई (AHTU) में भागे हुए जोड़ों की सुरक्षा के लिए एक विशेष सेल की स्थापना की गई है।
कार्यान्वयन की देखरेख के लिए पुलिस अधीक्षक (शहर) को राज्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। एसओपी के प्रमुख प्रावधानों में एक समयबद्ध तंत्र शामिल है। शिकायतों पर तीन दिनों के भीतर कार्रवाई की जानी है, जिसमें स्थानीय स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) एक महिला अधिकारी के साथ जमीनी जांच करेंगे। यदि खतरा स्पष्ट है, तो दम्पतियों को सेक्टर 19-बी में स्थित संरक्षण गृह या नाबालिग लड़कियों के लिए सेक्टर 15 में स्थित आशियाना में स्थानांतरित किया जा सकता है। उप-विभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ)/डीएसपी द्वारा अपील का निपटारा सात दिनों के भीतर किया जाना है। 112 हेल्पलाइन या चंडीगढ़ पुलिस की वेबसाइट के माध्यम से सहायता उपलब्ध है।
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