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Chandigarh: पुलिस 60 दिनों में आरोपपत्र दाखिल करने में विफल रही, आरोपी को जमानत मिल गई

Ratna Netam
7 July 2024 1:50 PM IST
Chandigarh: पुलिस 60 दिनों में आरोपपत्र दाखिल करने में विफल रही, आरोपी को जमानत मिल गई
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Chandigarh,चंडीगढ़: चंडीगढ़ पुलिस द्वारा 60 दिनों की वैधानिक समयावधि के भीतर आरोप-पत्र दाखिल करने में विफल रहने के बाद एक स्थानीय अदालत ने राजू नामक एक व्यक्ति को कथित धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया डिफॉल्ट जमानत दे दी है। पुलिस ने धनास निवासी सुनीता नामक महिला और कुछ अन्य व्यक्तियों की शिकायत पर 5 जनवरी को FIR दर्ज की। उसने कहा कि आरोपी ने 4 जनवरी को धनास कॉलोनी में उससे मुलाकात की और उसे बताया कि उसके पास सरकारी स्कूलों में 100 सफाईकर्मियों की भर्ती का टेंडर है। इसके बाद, वह 10 से 12 लोगों के साथ एक स्कूल में आरोपी से मिली, जहां उसने नौकरी के लिए 35,000 से 65,000 रुपये मांगे। उसने कहा कि उसने आरोपी को 35,000 रुपये दिए, जिसने कई लोगों से पैसे लिए, लेकिन फिर भी उन्हें नौकरी दिलवाई। उसने आरोप लगाया कि धोखाधड़ी में एक महिला भी शामिल थी जिसने पैसे वसूले।
आरोपी के वकील अजय मेहरा ने दलील दी कि आरोपी 2 मई (61 दिन) से हिरासत में है और पुलिस 60 दिनों के भीतर आरोप-पत्र दाखिल करने में विफल रही। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में आरोपी सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत डिफॉल्ट जमानत का हकदार है। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि चालान दाखिल नहीं किया गया है और धारा 167(2) में डिफॉल्ट जमानत का प्रावधान है। इसे ध्यान में रखते हुए, आरोपी की जमानत अर्जी को 40,000 रुपये के जमानत बांड और एक जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर स्वीकार किया जाता है। पोक्सो मामले में युवक को 20 साल की सजा स्थानीय अदालत ने दो साल पुराने पोक्सो मामले में एक युवक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस ने नाबालिग पीड़िता की शिकायत पर 25 जुलाई 2022 को आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उसने पुलिस को बताया कि जून 2022 में जब वह अपने घर पर थी, तब आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती की और घटना के बारे में किसी को बताने पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। इसके बाद आरोपी ने उसे डरा धमकाकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया। कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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