x
Chandigarh,चंडीगढ़: स्थानीय अदालत ने फिरोजपुर जिले Firozpur district के राजबीर सिंह और जगसीर सिंह को चोरी की कार के टूटे हुए हिस्से रखने के जुर्म में एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस ने मनी माजरा के सुलेमान की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। शिकायत में उसने कहा था कि 6 अक्टूबर 2023 को उसने अपनी कार नगला बस्ती में खड़ी की थी। जब वह वापस आया तो कार वहां नहीं थी। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि जांच के दौरान राजबीर, जो पहले से ही एक अन्य मामले में पुलिस हिरासत में था, ने कबूल किया कि उसने कार जगसीर को बेची थी, जिसने उसके पुर्जे तोड़कर बेचे थे।
आरोपियों के वकील ने तर्क दिया कि आरोपी निर्दोष हैं और उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया है। इसके अलावा, कार के पुर्जे बरामद होने के समय कोई स्वतंत्र गवाह शामिल नहीं हुआ। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता ने अपनी टूटी हुई कार की पहचान की है। जिरह में उसने स्वीकार किया कि चोरी उसकी मौजूदगी में नहीं हुई और उसने आरोपियों को कभी नहीं देखा। हालांकि, कार के टूटे हुए हिस्से और नंबर प्लेट बरामद होने का तथ्य स्थापित हो चुका है। अदालत ने कहा कि इसके कारण आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 411 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया और एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।
TagsChandigarhचोरी की कारपुर्जे बरामददो को एक साल की जेलstolen carparts recoveredtwo sentenced to one year in jailजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Payal
Next Story