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Chandigarh.चंडीगढ़: हिट एंड रन मुआवजा पर जिला समिति ने आज उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) द्वारा प्रस्तुत मामलों की समीक्षा के लिए बैठक की। बैठक के दौरान, अतिरिक्त उपायुक्त (जी), विराज एस तिड़के ने एसडीएम से मामलों की गहन जांच करने और ठोस निर्णय के लिए अगली बैठक में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का आग्रह किया। एडीसी तिड़के ने कहा कि हिट एंड रन मामलों में मुआवजे का दावा करने के लिए, पीड़ित के परिवार को पहले एसडीएम को आवश्यक दस्तावेजों के साथ एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा, जो फिर मामले की समीक्षा करेंगे और इसे जिला समिति को भेज देंगे। समिति बाद में मामले को नामित बीमा कंपनी के नोडल अधिकारी को भेज देगी।
फॉर्म 1 के साथ जमा किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों में दावेदार की बैंक पासबुक की एक प्रति जिसमें पूरा खाता विवरण हो, अस्पताल से किसी भी कैशलेस उपचार बिल की एक प्रति, पीड़ित और दावेदार दोनों के लिए आईडी और पते के प्रमाण पत्र, एक एफआईआर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट (यदि लागू हो), और मृत्यु प्रमाण पत्र या चोट की रिपोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा, एडीसी तिड़के ने घोषणा की कि 1 अप्रैल 2022 या उसके बाद होने वाली दुर्घटनाओं के लिए, मृत्यु के लिए 2 लाख रुपये और गंभीर चोटों के लिए 50,000 रुपये का मुआवजा निर्धारित किया गया है। 31 मार्च 2022 से पहले होने वाली दुर्घटनाओं के लिए, मुआवजा 1989 की पुरानी सोलाटियम फंड योजना के अनुसार होगा, जिसमें मृत्यु के लिए 25,000 रुपये और गंभीर चोटों के लिए 12,500 रुपये का प्रावधान है।
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