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Chandigarh,चंडीगढ़: जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, चंडीगढ़ ने कुरैशी शू मेकर, Qureshi Shoe Maker, सेक्टर 17-सी, चंडीगढ़ को शहर के एक निवासी को कथित रूप से खराब जूते बेचने के लिए 1,200 रुपये वापस करने और 1,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। चंडीगढ़ निवासी श्री दत्त शर्मा ने आयोग के समक्ष दायर शिकायत में कहा कि 15 जनवरी, 2023 को वह अपनी पत्नी के साथ दुकान पर गए और दो जोड़ी जूते खरीदे। हालांकि, अगले दिन जब उन्होंने बैठक में भाग लेने के लिए जूते पहने, तो उनका तला क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे उनका पैर घायल हो गया। उसी दिन, वह जूता निर्माता के पास गए, लेकिन उन्होंने राशि वापस करने से इनकार कर दिया। आग्रह करने पर, जूता निर्माता ने दो जोड़ी जूतों के लिए कुल 1,700 रुपये की राशि के मुकाबले एक जोड़ी जूते के लिए 1,200 रुपये का बैक-डेटेड चेक जारी किया। जूता बनाने वाले ने जूतों की जोड़ी रख ली और कहा कि वह कूरियर के जरिए नया जूता भेज देगा, लेकिन उसकी पत्नी द्वारा 500 रुपये में खरीदे गए जूतों का बिल देने से इनकार कर दिया। 18 जनवरी, 2023 को जूता बनाने वाले ने मरम्मत के बाद वही पुराना जूता उसे दे दिया।
शिकायतकर्ता ने पैसे वापस लेने के लिए दुकान का दौरा किया और नोटिस भी भेजा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आरोप लगाया कि जूता बनाने वाले की ओर से यह कृत्य सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के बराबर है, उसने उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराई और ब्याज, मुआवजे और मुकदमे के खर्च के साथ भुगतान की गई राशि वापस मांगी। नोटिस के बावजूद जूता बनाने वाला आयोग के समक्ष पेश नहीं हुआ और तदनुसार 1 अगस्त के आदेश के तहत उसके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की गई। तर्कों को सुनने के बाद आयोग ने कहा कि जूता बनाने वाले की गैर-हाजिरी से पता चलता है कि शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में उसके पास अपने बचाव में कहने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए, शिकायतकर्ता की दलीलों का खंडन नहीं किया जा सकता और उन्हें सही माना जाता है तथा जूता निर्माता की ओर से सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार सिद्ध होता है। इसे देखते हुए, उन्हें शिकायतकर्ता को 1,200 रुपये वापस करने का निर्देश दिया जाता है, साथ ही शिकायतकर्ता द्वारा भुगतान की तारीख से 10% प्रति वर्ष ब्याज भी देना होगा और शिकायतकर्ता को हुए उत्पीड़न के लिए 1,000 रुपये का मुआवजा देना होगा।
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Payal
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