हरियाणा

Chandigarh: ध्वनि प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने पर 15 क्लबों को नोटिस जारी

Ratna Netam
9 Dec 2024 4:40 PM IST
Chandigarh: ध्वनि प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने पर 15 क्लबों को नोटिस जारी
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Chandigarh,चंडीगढ़: आबकारी एवं कराधान विभाग ने ध्वनि प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने वाले 15 क्लबों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिनमें नौ क्लब बार-बार उल्लंघन करने वाले हैं। यूटी पुलिस ने हाल ही में इन प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया था। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि सेक्टर 7 में वॉल्ट और कुकुना क्लब के साथ-साथ सेक्टर 26 में डी'ओरा, हार्ड रॉक कैफे, कल घोड़ा, बार्गेन एन बूज, बुलेवार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ बार एक्सचेंज और कल्चर बार-बार ध्वनि प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करते पाए गए। यूटी एसएसपी ने संचालन लाइसेंस के लिए उनकी एनओसी/सहमति वापस ले ली है।
आबकारी एवं कराधान विभाग ने इन क्लबों को 16 दिसंबर को कलेक्टर (आबकारी) के समक्ष उपस्थित होकर यह बताने के लिए बुलाया है कि पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 36 (सी) के तहत उनके लाइसेंस रद्द या निलंबित क्यों न किए जाएं। सेक्टर 26 स्थित प्रैंकस्टर एफएंडबी कैंपस, क्यूजियो, ब्रू एस्टेट और ज़ीक के साथ-साथ सेक्टर 7 के वाइल्ड थाइम को भी इसी तरह के नोटिस जारी किए गए हैं। उन्हें 17 दिसंबर को कलेक्टर (आबकारी) के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया है। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 7 ने क्लबों द्वारा विभिन्न मानदंडों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। हाल ही में, उच्च न्यायालय ने यूटी आबकारी विभाग से यह बताने के लिए कहा था कि बार-बार उल्लंघन के लिए क्लबों के आबकारी लाइसेंस रद्द क्यों नहीं किए गए।
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