हरियाणा

Chandigarh News: चरस के साथ पकड़े गए व्यक्ति को 10 साल की सज़ा

Triveni
8 Jun 2024 3:39 AM GMT
Chandigarh News: चरस के साथ पकड़े गए व्यक्ति को 10 साल की सज़ा
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Chandigarh. चंडीगढ़: स्थानीय अदालत ने दो साल पहले दर्ज एनडीपीएस मामले NDPS Cases में एक व्यक्ति को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी बलवंत (34) पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, पुलिस ने 2 फरवरी, 2022 को 1.50 किलोग्राम चरस के साथ आरोपी को गिरफ्तार arrested the accused किया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए अदालत ने आरोपी के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम की धारा 20 के तहत आरोप तय किए, जिसमें उसने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमे का दावा किया।
सरकारी अभियोजक सुनील दत्त ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने मामले को संदेह से परे साबित कर दिया है। बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया और उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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