हरियाणा
आवारा कुत्तों को हटाने के SC के आदेश के बाद चंडीगढ़ नगर निगम सतर्क
Ratna Netam
9 Nov 2025 5:21 PM IST

x
Chandigarh.चंडीगढ़: स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और संस्थानों के परिसरों से आवारा कुत्तों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करना नगर निगम (एमसी) के लिए एक बड़ी चुनौती है। नगर निगम के सूत्रों ने बताया कि अधिकारी आदेशों की समीक्षा कर रहे हैं और जल्द ही चंडीगढ़ में इस आदेश को लागू करने की योजना तैयार करेंगे। गौरतलब है कि शहर में हर दिन कुत्तों के काटने के लगभग 100 मामले सामने आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि आवारा कुत्तों को अब स्कूलों, अस्पतालों, परिवहन केंद्रों या खेल परिसरों में नहीं रहने दिया जाएगा और निर्देश दिया कि उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद हटाकर आश्रय स्थलों में स्थानांतरित कर दिया जाए। एमसी के एक अधिकारी ने बताया कि इन जगहों से हटाए गए सभी कुत्तों को रखने के लिए उनके पास फिलहाल कोई बड़ा आश्रय स्थल नहीं है। रायपुर कलां स्थित आश्रय स्थल और सेक्टर 38 स्थित एक अन्य केंद्र में कुत्तों की क्षमता सीमित है।
इनकी क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव पहले से ही विचाराधीन है। फिर भी, चंडीगढ़ में आवारा कुत्तों की संख्या 15,000 से अधिक है। नगर निगम के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि आदेश के अनुसार, कुत्तों को वापस उसी स्थान पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए, बल्कि उन्हें आश्रय स्थलों में रखा जाना चाहिए। इसलिए, उनके स्थानांतरण तक आवारा कुत्तों के आश्रय के लिए अतिरिक्त व्यवस्था करनी होगी। अधिकारियों ने कहा कि अगर शहर में पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं है, तो उन्हें पंजाब और हरियाणा में भी अन्य विकल्प तलाशने होंगे। फेडरेशन ऑफ सेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन चंडीगढ़ (FOSWAC) के मुख्य सलाहकार कमलजीत सिंह पंछी ने केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के मुख्य सचिव से प्रशासन और नगर निगम, दोनों के संबंधित विभागों को आदेशों के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का आग्रह किया।
पंची ने आगे कहा कि आवारा कुत्तों के काटने की समस्या केवल जन स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, बल्कि मानव सुरक्षा और नागरिक ज़िम्मेदारी का भी एक गंभीर मामला है। अधिवक्ता और प्रशासक की सलाहकार परिषद के सदस्य अजय जग्गा ने कहा कि दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता आरके गर्ग ने कहा कि चंडीगढ़ में अस्पतालों और स्कूलों के बाहर और पंजाब विश्वविद्यालय, पीजीआई और सेक्टर 16 अस्पताल के अंदर बड़ी संख्या में कुत्ते पाए जाते हैं। उन्होंने आगे बताया कि नगर निगम ने हाल ही में कुत्तों से संबंधित नियमों को अधिसूचित किया है, जिसके तहत कुत्तों को खिलाने के लिए निर्धारित स्थान प्रस्तावित किए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के मद्देनजर, नगर निगम को कुत्तों से संबंधित नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए।
Tagsआवारा कुत्तों को हटानेSC के आदेशचंडीगढ़ नगर निगम सतर्कSC orders removalof stray dogsChandigarh Municipal Corporation on alertजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताजनता से रिश्ता.कॉमआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





