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Chandigarh.चंडीगढ़: प्रशासन ने दिवाली, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व, क्रिसमस और नए साल के जश्न के दौरान केवल हरित पटाखों के इस्तेमाल, बिक्री और भंडारण की अनुमति देने के आदेश जारी किए हैं। पटाखे फोड़ने का समय भी तय कर दिया गया है। दिवाली (20 अक्टूबर) को रात 8 बजे से 10 बजे तक, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व (5 नवंबर) को सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और रात 9 बजे से 10 बजे तक, क्रिसमस (25 और 26 दिसंबर) को रात 11.55 बजे से 12.30 बजे तक और नए साल की पूर्व संध्या (31 दिसंबर, 2025 - 1 जनवरी, 2026) को रात 11.55 बजे से 12.30 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति है।
ज़िला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने कहा, "पूरे राज्य में श्रृंखलाबद्ध/चेन पटाखों (लारिस) का निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। केवल हरित पटाखे, जिनमें बेरियम लवण, एंटीमनी, लिथियम, पारा, आर्सेनिक, सीसा या स्ट्रोंटियम क्रोमेट नहीं होते, की बिक्री और उपयोग की अनुमति होगी।" फ्लिपकार्ट, अमेज़न जैसी ई-कॉमर्स वेबसाइटों को मोहाली ज़िले के अधिकार क्षेत्र में पटाखों की बिक्री के लिए ऑनलाइन ऑर्डर स्वीकार करने या पूरा करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये आदेश अगले साल 1 अक्टूबर से 2 जनवरी तक लागू रहेंगे।
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