हरियाणा

Chandigarh: 2 महीने में चोरी के 800 मामलों में लापता लोगों की रिपोर्ट दर्ज की

Payal
15 July 2024 9:29 AM GMT
Chandigarh: 2 महीने में चोरी के 800 मामलों में लापता लोगों की रिपोर्ट दर्ज की
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Chandigarh,चंडीगढ़: यूएसए निवासी निर्मल कौर 25 सितंबर, 2022 को सेक्टर 49 में अपनी बहन के साथ शाम की सैर पर थीं, तभी दो व्यक्ति बाइक पर आए और उनसे पता पूछा। इससे पहले कि वह कुछ कह पातीं, उन्होंने उनके गले से सोने की चेन छीन ली और भाग गए। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन दो साल में कोई सुराग नहीं मिलने के बाद पुलिस ने अब मामले में अनट्रेस्ड रिपोर्ट दर्ज की है। एक अन्य मामले में पुलिस ने आठ साल पहले सेक्टर 38-सी में हुई स्नैचिंग के मामले में फिर से अनट्रेस्ड रिपोर्ट दर्ज की है। विशु बाबर नामक महिला ने 15 जुलाई, 2016 को शिकायत दर्ज कराई थी कि जब वह मंदिर से लौट रही थी, तो दो लड़कों ने उसका बैग छीन लिया। निर्मल कौर और विशु बाबर अकेली ऐसी महिलाएं नहीं हैं, जिनके मामले में पुलिस ने अनट्रेस्ड रिपोर्ट दर्ज की है। चंडीगढ़ की जिला अदालतों के हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि पुलिस ने पिछले दो महीनों में 2,000 से अधिक अनट्रेस्ड रिपोर्ट दर्ज की हैं, जिनमें से 800 से अधिक चोरी, स्नैचिंग और सेंधमारी के मामलों से संबंधित हैं।
आमतौर पर पुलिस उन FIR में अनट्रेस्ड रिपोर्ट दर्ज करती है, जिनमें जांच के बाद उसे कोई सुराग नहीं मिल पाता। अनट्रेस्ड रिपोर्ट पेश होने के बाद अदालत शिकायतकर्ताओं को बुलाती है और अगर उन्हें जांच से कोई आपत्ति नहीं है तो अदालत अनट्रेस्ड रिपोर्ट स्वीकार कर सकती है। अगर अदालत जांच से संतुष्ट नहीं होती है या कुछ कमियां पाती है तो वह आगे की जांच का आदेश भी दे सकती है। कई मामलों में अनट्रेस्ड रिपोर्ट केस दर्ज होने के कुछ महीनों के भीतर ही दर्ज कर दी जाती है। जिला अदालत के वकील मुनीश दीवान ने कहा कि चोरी के मामलों में समस्या यह है कि ऐसी घटनाओं में सुराग मिलना आसान नहीं होता। सीसीटीवी कैमरे या अन्य सबूतों के अभाव में चोरी के मामलों को सुलझाना आसान नहीं होता। लेकिन अगर भविष्य में पुलिस को अनट्रेस्ड रिपोर्ट जमा करने के बाद भी कोई सुराग मिलता है तो वह मामले की फिर से जांच कर सकती है।
कोर्ट फिर से जांच का आदेश दे सकता है
पुलिस उन एफआईआर में अनट्रेस्ड रिपोर्ट दाखिल करती है जिसमें जांच के बाद उसे कोई सुराग नहीं मिल पाता। अनट्रेस्ड रिपोर्ट पेश करने के बाद कोर्ट शिकायतकर्ताओं को बुलाता है और अगर उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है तो कोर्ट अनट्रेस्ड रिपोर्ट स्वीकार कर सकता है। अगर वह जांच से संतुष्ट नहीं है या उसमें कुछ कमियां हैं तो कोर्ट आगे की जांच का आदेश भी दे सकता है।
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