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Chandigarh.चंडीगढ़: स्थानीय अदालत ने छह साल पुराने दहेज हत्या के मामले में मनी माजरा निवासी सुखंत चावला को सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप साबित न कर पाने के बाद अदालत ने मामले में एक महिला समेत तीन अन्य लोगों को बरी कर दिया है। पुलिस ने अमरावती एन्क्लेव, पंचकूला निवासी रघुबीर सिंह की शिकायत पर 18 जून 2018 को आईपीसी की धारा 498-ए और 304-बी के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी रोमा की शादी 2017 में अंबाला जिले के एक गांव के सुखंत चावला के साथ हुई थी। शादी के बाद दोनों चंडीगढ़ के मॉडर्न हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में रहने लगे। शादी के कुछ दिनों बाद उनकी बेटी ने उन्हें बताया कि सुखंत दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करता था और मारता-पीटता था। उसने आगे कहा कि सुखंत और उसके परिवार के सदस्य 2 लाख रुपये की मांग कर रहे थे।
पहले तो उन्होंने मांग पूरी करने से मना कर दिया, लेकिन उनकी बेटी ने फिर फोन करके बताया कि वे उस पर दबाव बना रहे हैं। इसके बाद उन्होंने 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। कुछ दिन बाद उनकी बेटी ने फिर बताया कि उसके पति और उसके परिवार के लोग 5 लाख रुपए और इनोवा की मांग करने लगे। 17 जून 2018 को सुबह करीब 6 बजे पुलिस से फोन आया कि उनकी बेटी ने घर में आत्महत्या कर ली है। उन्होंने आरोप लगाया कि सुखंत, उसका भाई अकांत, उसकी बहन मेघा बुद्धि राजा और उसका पति अनिल बुद्धि राजा सभी दहेज के लिए उसकी बेटी के साथ मारपीट करते थे। जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया गया। आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए, जिसमें उन्होंने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमे की मांग की। शिकायतकर्ता के वकील रवींद्र पंडित और सिद्धार्थ पंडित ने तर्क दिया कि आरोपियों द्वारा कथित तौर पर प्रताड़ित किए जाने के कारण उसके शरीर पर चोट के निशान पाए गए थे। आरोपी सुखंत के वकील ने तर्क दिया कि आरोपी को मामले में झूठा फंसाया गया है। अकांत, मेघा और अनिल के वकील तर्मिंदर सिंह ने बताया कि उनके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला है। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पीड़िता के पति को सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई और बाकी तीन को बरी कर दिया।
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Payal
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