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Chandigarh.चंडीगढ़: स्थानीय अदालत ने दो साल पहले पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में 42 वर्षीय व्यक्ति को एक साल कैद की सजा सुनाई है। नाबालिग लड़की की शिकायत पर चंडीगढ़ के आईटी पार्क थाने में 9 जून 2022 को आईपीसी की धारा 354-ए और पोक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह चंडीगढ़ में अपने माता-पिता के साथ रहती थी।
8 जून 2022 को जब उसके माता-पिता काम पर गए हुए थे, तो वह घर पर अकेली थी और घर का काम कर रही थी। इसी दौरान फैक्ट्री में काम करने वाला आरोपी वहां आया और कुछ आपत्तिजनक बातें कही। लड़की अपने पड़ोसी के घर गई और घटना के बारे में बताया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से संपर्क किया। जांच पूरी करने के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया। प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए गए, जिसमें उसने खुद को निर्दोष बताया और ट्रायल का दावा किया। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को एक साल कैद की सजा सुनाई।
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Payal
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