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Chandigarh.चंडीगढ़: चंडीगढ़ की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के जज ने तीन साल पहले रेप और पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर 10 नवंबर 2021 को चंडीगढ़ के सेक्टर 31 थाने में मामला दर्ज किया था। उसने पुलिस को बताया कि उसकी 13 वर्षीय नाबालिग बेटी अपनी सहेली और भाई के साथ चंडीगढ़ के राम दरबार स्थित पार्क में घूमने के लिए निकली थी। जब वे पार्क में बैठे थे, तो आरोपी अपने दोस्त के साथ पीड़िता, उसकी सहेली और भाई से मिला।
आरोपी उसकी बेटी को रेलवे ट्रैक दिखाने के बहाने उसे अपने साथ ले गया, जहां उसने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया। प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए गए, जिसमें उसने खुद को निर्दोष बताया और ट्रायल का दावा किया। आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को मामले में झूठा फंसाया गया है। हालांकि, सरकारी वकील ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने मामला साबित कर दिया है। दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने दोषी को 20 साल की सज़ा सुनाई। अदालत ने यह भी सिफारिश की कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चंडीगढ़ द्वारा पीड़ित को 4,00,000 रुपये का मुआवज़ा दिया जाए।
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Payal
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