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Chandigarh,चंडीगढ़: चंडीगढ़ की फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने धारा 342, 376 (3), 506 और पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत दर्ज मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस ने पीड़ित लड़की की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उसने आरोप लगाया था कि 27 जून 2022 को दोपहर के समय जब वह अपने घर पर अकेली थी और अपने घर की छत पर कपड़े धो रही थी, तो आरोपी ने वॉशरूम में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने उसे यह बात किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी।
जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच पूरी होने के बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को IPC की धारा 376 के तहत दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। स्थानीय अदालत ने नशे के मामले में दोषी करार दिए गए अनिल मुखिया नामक व्यक्ति को 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उस पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार पुलिस ने 19 दिसंबर 2022 को सेक्टर 37-डी मार्केट से 276 ग्राम हेरोइन के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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Payal
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