x
Chandigarh,चंडीगढ़: चंडीगढ़ के पलसोरा गांव की एक लड़की से बलात्कार और हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की जज डॉ. यशिका Judge Dr. Yashika ने एक व्यक्ति को आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवन के लिए) की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 1.6 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। नवंबर 2013 में जंगल में फेंके गए बोरे में लड़की का शव मिलने के बाद मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट ने 2015 में एक महिला समेत तीन लोगों को पहले ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। चौथे आरोपी को 2015 में भगोड़ा घोषित किया गया था और इस साल की शुरुआत में उसे गिरफ्तार किया गया था।
मोहाली निवासी को बलात्कार के लिए आजीवन कारावास की सजा
आरोपी द्वारा महिला को ब्लैकमेल करने के लिए बलात्कार करते समय बनाया गया वीडियो उसके खिलाफ पुख्ता सबूत साबित हुआ। वीडियो फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की जज डॉ. यशिका ने मोहाली जिले के निवासी हरीश धुली को तीन साल पहले दर्ज बलात्कार के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हिमाचल की रहने वाली पीड़िता ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में कहा था कि उसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और नौकरी की तलाश कर रही है। उसने बताया कि वह ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए हरीश धुली के संपर्क में आई थी। धुली उसे अपने कमरे में ले गया, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया और धमकी दी कि अगर उसने घटना के बारे में किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा और उसके परिवार के सदस्यों को नुकसान पहुंचाएगा। शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 1.1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
TagsChandigarhबलात्कारहत्या मामलेव्यक्ति को आजीवन कारावासrapemurder caseperson sentencedto life imprisonmentजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Payal
Next Story