हरियाणा

Chandigarh: सौतेली बेटी से छेड़छाड़ के मामले में व्यक्ति को 5 साल की जेल

Payal
12 April 2025 4:58 PM IST
Chandigarh: सौतेली बेटी से छेड़छाड़ के मामले में व्यक्ति को 5 साल की जेल
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Chandigarh.चंडीगढ़: विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 37 वर्षीय व्यक्ति को अपनी सौतेली बेटी से छेड़छाड़ करने के जुर्म में पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायमूर्ति डॉ. यशिका की अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। पीड़िता की मां की शिकायत पर 28 मई 2022 को मामला दर्ज किया गया था, जिसमें उसने अपने पति पर अपनी पहली शादी से हुई दो बेटियों में से एक के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। उस समय उसकी बेटी की उम्र 12 साल थी, उसने बताया कि उसके सौतेले पिता ने कई मौकों पर उसे गलत तरीके से छुआ।
आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354-ए और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की धारा 10 के तहत मामला दर्ज किया गया और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया। प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए गए, जिसमें उसने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमे की मांग की। सरकारी वकील ने दावा किया कि अभियोजन पक्ष ने सबूतों के आधार पर मामला साबित कर दिया है। वहीं, आरोपी के वकील ने कहा कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को अपनी सौतेली बेटी से छेड़छाड़ करने के जुर्म में पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने लड़की को मुआवजे के तौर पर 50 हजार रुपये जारी करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को मामला भेजने की सिफारिश भी की है।
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