
x
Chandigarh.चंडीगढ़: विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 37 वर्षीय व्यक्ति को अपनी सौतेली बेटी से छेड़छाड़ करने के जुर्म में पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायमूर्ति डॉ. यशिका की अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। पीड़िता की मां की शिकायत पर 28 मई 2022 को मामला दर्ज किया गया था, जिसमें उसने अपने पति पर अपनी पहली शादी से हुई दो बेटियों में से एक के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। उस समय उसकी बेटी की उम्र 12 साल थी, उसने बताया कि उसके सौतेले पिता ने कई मौकों पर उसे गलत तरीके से छुआ।
आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354-ए और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की धारा 10 के तहत मामला दर्ज किया गया और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया। प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए गए, जिसमें उसने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमे की मांग की। सरकारी वकील ने दावा किया कि अभियोजन पक्ष ने सबूतों के आधार पर मामला साबित कर दिया है। वहीं, आरोपी के वकील ने कहा कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को अपनी सौतेली बेटी से छेड़छाड़ करने के जुर्म में पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने लड़की को मुआवजे के तौर पर 50 हजार रुपये जारी करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को मामला भेजने की सिफारिश भी की है।
TagsChandigarhसौतेली बेटी से छेड़छाड़मामले में व्यक्ति को 5 साल की जेलman gets 5 years jail formolesting his step daughterजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





