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Chandigarh,चंडीगढ़: स्थानीय अदालत ने सेक्टर 26 स्थित बापू धाम कॉलोनी निवासी 34 वर्षीय रोहित कुमार को एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में दोषी करार देते हुए 15 साल के कठोर कारावास (RI) की सजा सुनाई है और 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एएसआई मोहिंदर कुमार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दो साल पहले एक्ट की धारा 22 के तहत मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि 19 मार्च 2022 को वह अन्य पुलिसकर्मियों के साथ बापू धाम कॉलोनी पुलिस चौकी के अंतर्गत आने वाले इलाके में गश्त कर रहे थे, तभी उन्होंने किन्नर मंदिर के पास आरोपी को सफेद पॉलीथिन बैग के साथ देखा।
उन्हें देखकर आरोपी पीछे मुड़ा और तेजी से भागने लगा। शक होने पर उसे पकड़ लिया गया। पुलिस ने उसके पास मौजूद पॉलीथिन बैग की जांच की तो उसमें ब्यूप्रेनॉर्फिन के 15 और एविड के 15 इंजेक्शन मिले। पुलिस ने दावा किया कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि उसने प्रतिबंधित इंजेक्शन नजीबाबाद, यूपी से खरीदे थे। पुलिस ने दावा किया कि आरोपी आदतन अपराधी है, क्योंकि वह पहले भी चार ऐसे ही मामलों में शामिल रहा है। हालांकि, आरोपी के वकील ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि आरोपी को मामले में झूठा फंसाया गया है। दूसरी ओर, सरकारी वकील सुनील दत्त ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ आरोप साबित कर दिए हैं। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 के तहत 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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Payal
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