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Chandigarh.चंडीगढ़: एक स्थानीय अदालत ने एक पुलिसकर्मी को अपनी कार से टक्कर मारने के आरोप में गिरफ्तार किए गए आरोपी रोहित को बरी कर दिया है। 10 अगस्त, 2019 को दर्ज की गई प्राथमिकी में, शिकायतकर्ता, हेड कांस्टेबल राज कुमार ने कहा था कि जब वह सेक्टर 40 में ड्यूटी पर थे, तो उन्होंने सेक्टर 39/40 चौक की ओर से एक कार आती देखी और उसका ड्राइवर फोन पर बात कर रहा था।
उन्होंने कार रोकने की कोशिश की, लेकिन कार ने उन्हें टक्कर मार दी और भाग गई। उन्हें चोटें आईं। एक पीसीआर वाहन ने उन्हें सेक्टर 16 अस्पताल पहुँचाया। आरोपी के वकील हिमांशु शर्मा ने तर्क दिया कि पुलिस ने रोहित को झूठा फंसाया है। अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि आरोपी ने पुलिसकर्मी को टक्कर मारी थी। बहसें सुनने के बाद, अदालत ने रोहित को बरी कर दिया।
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