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Chandigarh.चंडीगढ़: स्थानीय अदालत ने पंजाब के रूपनगर जिले के निवासी गुरदीप सिंह उर्फ दीपा को बरी कर दिया है, जिसे चार साल पहले दर्ज आर्म्स एक्ट के एक मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप साबित न कर पाने के बाद गिरफ्तार किया गया था। 9 नवंबर, 2020 को पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान एक देसी पिस्तौल के साथ आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद आर्म्स एक्ट की धारा 25/54/59 के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने दावा किया कि आरोपी पिस्तौल ले जाने के लिए कोई लाइसेंस या परमिट नहीं दिखा सका। आरोपी के वकील अमित कुमार ने तर्क दिया कि आरोपी निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। कथित हथियार की बरामदगी के समय कोई गवाह शामिल नहीं हुआ, जिससे अभियोजन पक्ष की कहानी पर बड़ा संदेह पैदा हुआ। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया।
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Payal
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