हरियाणा

Chandigarh: ट्रैफिक चालान के लिए लोक अदालत 3 मार्च से

Ratna Netam
28 Feb 2025 5:37 PM IST
Chandigarh: ट्रैफिक चालान के लिए लोक अदालत 3 मार्च से
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Chandigarh.चंडीगढ़: जिला न्यायालयों में 3 से 8 मार्च तक ट्रैफिक चालान निपटाने के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोगों की भारी भीड़ से बचने के लिए सप्ताह भर चलने वाली लोक अदालत आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। जिला न्यायालय के अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे अपने ट्रैफिक चालान का भुगतान करने के लिए वर्चुअल कोर्ट की सुविधा का उपयोग करें। सफलतापूर्वक भुगतान और जुर्माना राशि प्राप्त होने पर, वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से मामले का स्वतः ही निपटारा हो जाता है।
लोक अदालत के लिए अधिक कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी और अतिरिक्त व्यवस्था की जाएगी। न्यायालयों को हर दिन सीसीटीवी निगरानी प्रणाली के माध्यम से बड़ी संख्या में ट्रैफिक चालान प्राप्त हो रहे हैं। यदि लोग अपने चालान का विरोध करना चाहते हैं, तो वे हाइब्रिड मोड का उपयोग करके ऐसा कर सकते हैं, जिसमें अदालत के समक्ष पेश होने के लिए वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग शामिल है।
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