हरियाणा

Chandigarh: महिला की हत्या के मामले में पति समेत 2 अन्य को आजीवन कारावास

Payal
13 Sep 2024 9:51 AM GMT
Chandigarh: महिला की हत्या के मामले में पति समेत 2 अन्य को आजीवन कारावास
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Chandigarh,चंडीगढ़: स्थानीय अदालत ने छह साल पुराने महिला की हत्या के मामले में पीड़िता के पति समेत तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषियों की पहचान महिला के पति विजय कुमार, उसके भाई बंटी और मां प्रकाशो के रूप में हुई है। ये सभी सेक्टर 52 के निवासी हैं। पुलिस ने सेक्टर 52, पक्की कॉलोनी में एक महिला द्वारा आत्महत्या करने के बाद 30 सितंबर, 2018 को आईपीसी की धारा 304-बी, 302 और 120-बी के तहत सेक्टर 36 थाने में मामला दर्ज किया था। पीड़िता के भाई बबलू की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। बबलू ने बताया कि उसकी बहन की शादी 16 नवंबर, 2011 को विजय कुमार से हुई थी। उसने आरोप लगाया कि शादी के तुरंत बाद ही उसके ससुराल वालों ने उसके साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया और दहेज की मांग करते हुए उसके साथ मारपीट की।
शिकायतकर्ता ने बताया कि विजय कुमार, Vijay Kumar, बंटी, प्रकाशो और पीड़िता के ससुर प्रेम चंद ने अपनी हरकतें नहीं बदलीं और मोटरसाइकिल और कार की मांग करते हुए उसे परेशान करना जारी रखा। उन्होंने कई बार उसकी बहन को उसके ससुराल से भी निकाल दिया। 2018 में उन्होंने फिर मोटरसाइकिल की मांग की। हालांकि, उसने असमर्थता जताई। इसके बाद, उन्होंने उसकी बहन पर और अत्याचार करना शुरू कर दिया और 29 सितंबर, 2018 को उसे पता चला कि उसकी बहन ने
गला घोंटकर आत्महत्या कर ली है।
पुलिस ने शिकायत के बाद मामला दर्ज किया और शव का पोस्टमार्टम कराया। इसकी रिपोर्ट के आधार पर मामले में आईपीसी की धारा 302 जोड़ी गई। आरोपियों के वकील ने दावा किया कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया है। सरकारी वकील अतुल सेठी ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने मामले को संदेह से परे साबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट से साबित होता है कि यह आत्महत्या का मामला नहीं था। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को दोषी करार दिया और सजा सुनाई।
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