हरियाणा

Chandigarh: एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष का लाइसेंस निलंबित किया

Payal
26 July 2024 7:58 AM GMT
Chandigarh: एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष का लाइसेंस निलंबित किया
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Chandigarh,चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल Punjab and Haryana Bar Council की अनुशासन समिति ने आज पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष दिनेश जांगड़ा का लाइसेंस निलंबित कर दिया। समिति ने यह आदेश पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास मलिक के खिलाफ एक महिला कर्मचारी द्वारा दायर शिकायत पर सुनवाई करते हुए पारित किया। उसने जांगड़ा के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई,
जिसमें आरोप लगाया गया कि मलिक ने मलिक के कदाचार में उसका साथ दिया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जांगड़ा ने उसके वकील से फोन पर कहा कि मलिक तब तक नहीं रुकेगा, जब तक वह उसकी ‘अवैध’ मांगों को नहीं मान लेती। उसने कथित बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी प्रस्तुत की।
हालांकि, जांगड़ा ने 10 जुलाई को समिति के समक्ष एक बयान में ऐसी किसी भी बातचीत से इनकार किया था। “बातचीत सुनने के बाद, हम इस सर्वसम्मत राय पर हैं कि प्रथम दृष्टया जांगड़ा का आचरण उचित नहीं था। इस समय, समिति का विचार है कि जांगड़ा को वर्तमान मामले में प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में पक्षकार बनाया जाना चाहिए,” आदेश में कहा गया। समिति ने जांगड़ा को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई पर जवाब मांगा है। समिति ने कहा कि कथित बातचीत में जांगड़ा के आचरण को देखते हुए उनका लाइसेंस अगले आदेश तक निलंबित कर दिया गया है। इसलिए उन्हें तत्काल किसी भी अदालत में पेश होने से रोक दिया गया है।
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