हरियाणा
Chandigarh: नवीनीकरण में देरी के कारण 2 आव्रजन कंपनियों का लाइसेंस रद्द
Ratna Netam
7 Sept 2025 5:57 PM IST

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Chandigarh.चंडीगढ़: मोहाली प्रशासन ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट, 2012 की धारा 6(1)(ई) के तहत दो फर्मों, सॉफ्ट टेक एजुकेशन सर्विसेज, खरड़ और स्टार्क ग्लोबल कंसल्टेंट्स, खरड़ के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। लाइसेंस का नवीनीकरण न करने, रिपोर्ट जमा न करने, कार्यालय बंद करने और वैधानिक प्रावधानों का पालन न करने के कारण यह कार्रवाई की गई। अतिरिक्त उपायुक्त गीतिका सिंह ने स्पष्ट किया कि भविष्य में किसी भी शिकायत के लिए वे व्यक्तिगत रूप से परिणाम और मुआवजे के लिए उत्तरदायी होंगे।
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