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Chandigarh,चंडीगढ़: स्थानीय अदालत ने एक मकान मालिक के बेटे आलोक कांत को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 411 (बेईमानी से चोरी की संपत्ति प्राप्त करना या रखना) के तहत दोषी ठहराते हुए एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि, अभियोजन पक्ष द्वारा पर्याप्त सबूत पेश न किए जाने के बाद कांत को आईपीसी की धारा 452 (घर में जबरन घुसना), 454 (छिपकर घर में घुसना) और 380 (चोरी) के तहत आरोपों से बरी कर दिया गया। कांत के खिलाफ मामला उनके किराएदार अमित शर्मा द्वारा 27 जनवरी 2017 को दर्ज कराई गई शिकायत के बाद दर्ज किया गया था। अक्टूबर 2016 से यहां सेक्टर 37 ए में एक घर में रहने वाले शर्मा ने 17 जनवरी, 2017 को अपने बेडरूम में अलमारी से नकदी गायब देखी। चोर को पकड़ने के लिए शर्मा ने अपने घर में छिपे हुए कैमरे लगाने का फैसला किया। 27 जनवरी, 2017 को, काम के दौरान, शर्मा को अपने छिपे हुए कैमरों से सूचना मिली और उसने वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें कांत को अपने बेडरूम की अलमारी से सामान निकालते हुए दिखाया गया। घर लौटने पर, शर्मा ने तुरंत पुलिस को घटना की सूचना दी।
जांच के दौरान, कांत को गिरफ्तार कर लिया गया और सीसीटीवी फुटेज और फुटेज की एक सीडी को सबूत के तौर पर एकत्र किया गया। जांच पूरी करने के बाद, आईपीसी की धारा 380, 452, 454 और 411 के तहत अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया। अदालत ने कांत के खिलाफ आरोप तय किए, जिस पर उन्होंने खुद को निर्दोष बताया और दावा किया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। हालांकि, सरकारी अभियोजक ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, अदालत ने कहा कि शर्मा ने चोरी की गई वस्तुओं को तो खोज लिया था, लेकिन उसने कांत को घर में घुसने या चोरी करते हुए नहीं पकड़ा। इस तरह, अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष घर में घुसने और चोरी करने के आरोपों को साबित करने में विफल रहा है। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज वाली सीडी कानूनी तौर पर सबूत के तौर पर स्वीकार्य नहीं है। फिर भी, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि कांत बरामद आभूषणों और नकदी के स्रोत की व्याख्या नहीं कर सका और यह विफलता यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त थी कि उसने जानबूझकर चोरी की संपत्ति प्राप्त की थी या उसे अपने पास रखा था। नतीजतन, कांत को आईपीसी की धारा 411 के तहत दोषी ठहराया गया; हालांकि, उसे धारा 452, 454 और 380 के तहत शेष आरोपों से बरी कर दिया गया।
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Payal
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