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Chandigarh चंडीगढ़: चंडीगढ़ Chandigarh स्थित राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक बीमा कंपनी को शहर के एक निवासी को चिकित्सा उपचार के लिए पूर्ण दावा अस्वीकार करने पर 20,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। शहर के निवासी सरोज कुमार शर्मा द्वारा दायर अपील पर आदेश पारित करते हुए आयोग ने फर्म को शिकायतकर्ता को 53,079 रुपये की शेष दावा राशि 9% प्रति वर्ष ब्याज के साथ देने का भी निर्देश दिया। सरोज कुमार ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के 7 अक्टूबर, 2024 के आदेश को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि बीमा कंपनी द्वारा उपचार की पूरी राशि का भुगतान करने से इनकार करने के बाद उन्होंने जिला आयोग का दरवाजा खटखटाया। शिकायतकर्ता ने कहा कि उनकी शिकायत को स्वीकार करते हुए जिला आयोग ने कंपनी को 53,079 रुपये की शेष दावा राशि 6% प्रति वर्ष ब्याज के साथ देने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा कि जिला आयोग ने उन्हें हुई मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए मुआवजा नहीं दिया है।
शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि 6 प्रतिशत दिया जाने वाला ब्याज भी कम है। सरोज कुमार ने बताया कि उन्होंने बीमा कंपनी से 12,308 रुपये का प्रीमियम देकर मेडिक्लेम पॉलिसी खरीदी थी। नवंबर 2022 में उनकी बहू को कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या हुई और वह मोहाली के फेज 6 स्थित एक निजी अस्पताल में गई। कुछ टेस्ट करवाने और डॉक्टर की सलाह पर उन्होंने 1 नवंबर 2022 को अपनी बहू को अस्पताल में भर्ती करवाया और 5 नवंबर को इलाज के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। महिला के इलाज पर 79,625 रुपये का खर्च आया। अस्पताल की ओर से बीमा कंपनी को कैशलेस सुविधा देने की जानकारी दी गई। अस्पताल ने कंपनी को सभी जरूरी दस्तावेज उपलब्ध करवाए और सिर्फ 25,000 रुपये की राशि मंजूर की गई। बाकी बिल की राशि 53,079 रुपये शिकायतकर्ता ने अपनी जेब से चुकाई। उन्होंने कहा कि हालांकि जिला आयोग ने आंशिक रूप से शिकायत स्वीकार कर ली है और बीमा कंपनी को उनकी बहू के इलाज पर हुए 53,079 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है, फिर भी, उन्हें हुई मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए मुआवजा न देकर गलती की है। उन्होंने कहा कि जिला आयोग द्वारा 53,079 रुपये की राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से दिया गया ब्याज भी कम है और इसे बढ़ाने की जरूरत है। दलीलों को सुनने के बाद राज्य आयोग ने बीमा कंपनी को शेष दावा राशि 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित भुगतान करने का निर्देश दिया है।आयोग ने शिकायतकर्ता को मुकदमे की लागत के रूप में 15,000 रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है।
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