हरियाणा

Chandigarh: बीमा कंपनी को पीड़ित के परिजनों को 92 लाख रुपये की राहत राशि देने का निर्देश

Ratna Netam
7 April 2025 5:41 PM IST
Chandigarh: बीमा कंपनी को पीड़ित के परिजनों को 92 लाख रुपये की राहत राशि देने का निर्देश
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Chandigarh.चंडीगढ़: मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ ने एक बीमा कंपनी को तीन साल पहले दुर्घटना में मारे गए एक सैन्यकर्मी की पत्नी, दो बच्चों और माता-पिता को 92.56 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की निवासी कविता कौशल ने अधिवक्ता सुनील कुमार दीक्षित के माध्यम से न्यायाधिकरण के समक्ष दायर दावा याचिका में कहा कि 5 जून 2021 को उनके पति सागन कुमार चार-पांच अन्य यात्रियों के साथ कार में यात्रा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वह अपनी पोस्टिंग के स्थान से जम्मू आ रहे थे। कार के चालक ने नियंत्रण खो दिया और कार गहरी खाई में जा गिरी।
दुर्घटना पूरी तरह से कार के चालक की तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई थी। कार में सवार पांच लोगों की मौत हो गई, जिसमें उनके पति भी शामिल हैं। एक प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी। सागन की मृत्यु के समय उनकी आयु लगभग 42 वर्ष थी। वह सेना में सेवारत थे और दुर्घटना के समय उनकी यूनिट जम्मू-कश्मीर में तैनात थी। उन्हें 73,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता था। दुर्घटना के कारण उन्हें कई गंभीर चोटें आईं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सभी दावेदारों ने 12 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित 1.50 करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा है। वाहन का मालिक पेश नहीं हुआ और उसके खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई की गई।
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