हरियाणा
Chandigarh: बीमा कंपनी को दुर्घटना पीड़ित के परिजनों को भुगतान करने का निर्देश
Ratna Netam
14 Feb 2025 4:28 PM IST

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Chandigarh.चंडीगढ़: मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ ने एक बीमा कंपनी, वाहन के मालिक और चालक को दो साल पहले सड़क दुर्घटना में मारे गए एक व्यक्ति की पत्नी और दो बच्चों को मुआवजे के रूप में 55,68,672 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। पंचकूला के कालका निवासी दावेदार निशा और दो बच्चों ने मुआवजे के अनुदान के लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत वकील सुनील के दीक्षित के माध्यम से याचिका दायर की थी। उसने कहा कि 8 जनवरी, 2022 को, उसका पति जोनी जीरकपुर से अपने दोपहिया वाहन पर घर लौट रहा था। रात करीब 10.30 बजे जब वह माजरी चौक फ्लाईओवर पर पहुंचा तो उसकी टक्कर सड़क पर खड़े एक कैंटर से हो गई। उसने आरोप लगाया कि कोई संकेतक, रिफ्लेक्टर या कोई अन्य संकेत नहीं था जो जॉनी को खड़े वाहन के बारे में सचेत कर सकता था।
चूंकि बारिश हो रही थी, इसलिए वह अनुमान नहीं लगा सका कि राजमार्ग पर कोई वाहन खड़ा हो सकता है। जॉनी को गंभीर चोटें आईं और उसे पंचकूला के सेक्टर 6 स्थित सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। निशा ने आरोप लगाया कि कैंटर के चालक की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। हादसे के संबंध में 9 जनवरी 2022 को सेक्टर 5 थाने में आईपीसी की धारा 283 और 304ए के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। उसने बताया कि उसका पति करीब 34 साल का था और पंचकूला के न्यायिक परिसर में ढाबा चलाता था। वह सालाना 4,98,750 रुपये कमाता था। सभी दावेदार मृतक की आय पर ही निर्भर थे। उसकी मौत के बाद दावेदारों को निर्भरता का नुकसान उठाना पड़ा है। कैन्टर के चालक और मालिक ने आरोपों से इनकार किया। दलीलें सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने मालिक, चालक और बीमा कंपनी को दावेदारों को 55,68,672 रुपये का मुआवजा 7.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित देने का निर्देश दिया।
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