हरियाणा

Chandigarh अवैध कॉलोनियां होंगी नियमित

Kiran
19 July 2026 10:07 AM IST
Chandigarh अवैध कॉलोनियां होंगी नियमित
x

Chandigarh चंडीगढ़ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट (TCPD) ने अनधिकृत औद्योगिक कॉलोनियों को नियमित करने के लिए एक पॉलिसी फ्रेमवर्क जारी किया है। इससे राज्य भर में ऐसे क्लस्टर में चल रहे हज़ारों औद्योगिक प्रतिष्ठानों को बड़ी राहत मिलेगी। यह पॉलिसी उन औद्योगिक कॉलोनियों पर लागू होती है जो कम से कम 10 एकड़ के लगातार क्षेत्र में फैली हों और जिनमें कम से कम 50 औद्योगिक इकाइयाँ हों। शर्त यह है कि ये इकाइयाँ 3 अक्टूबर, 2025 से पहले बनी हों (इस संबंध में आदेश 17 जुलाई को जारी किया गया था)।

इस पॉलिसी की एक मुख्य विशेषता "अधिकृत व्यक्ति" (authorised person) की नियुक्ति है, जो औद्योगिक कॉलोनी में स्थित उद्यमियों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की ओर से आवेदन कर सकता है। आवेदन एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ जमा किए जाएँगे। इन दस्तावेज़ों में लेआउट प्लान, सर्वे मैप, मालिकाना हक के रिकॉर्ड, उत्पादन का प्रमाण, लीज़ के दस्तावेज़ (जहाँ लागू हो) और वैधानिक मंज़ूरी (जैसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति, फायर NOC और फैक्ट्री लाइसेंस, यदि उपलब्ध हो) शामिल हैं।

आवेदन जमा होने के बाद, इसे शुरुआती जाँच के लिए उद्योग निदेशक (Director of Industries) को भेजा जाएगा। यदि दस्तावेज़ सही पाए जाते हैं, तो आवेदक को ज़िला स्तरीय जाँच समिति के समक्ष हार्ड कॉपी जमा करने के लिए सूचित किया जाएगा। कमियों वाले आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा और सुधार के लिए वापस भेज दिया जाएगा। इसके बाद, उन्हें नई जाँच के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से फिर से जमा किया जा सकता है।

यह पॉलिसी 'हरियाणा मैनेजमेंट ऑफ़ सिविक एमेनिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंट एरियाज़ आउटसाइड म्युनिसिपल एरिया (स्पेशल प्रोविज़न्स) एक्ट, 2021' पर आधारित है। इस कानून को नगरपालिका सीमा के बाहर बुनियादी नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढाँचे की व्यवस्था को आसान बनाने के लिए बनाया गया था। इस कानून को लागू करने के लिए, राज्य सरकार ने 19 जुलाई, 2022 को एक पॉलिसी जारी की थी। इसके बाद, सरकार ने इसे लागू करने में आसानी के लिए 6 अप्रैल, 2023 को छूट संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए। हालाँकि, वे प्रावधान औद्योगिक कॉलोनियों पर लागू नहीं होते थे, जिससे कई अनधिकृत औद्योगिक क्लस्टर नियमितीकरण के दायरे से बाहर रह गए थे।

Next Story