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कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) ने इस मामले पर पांच सदस्यीय समिति का पुनर्गठन किया है।
सीएचबी अध्यक्ष द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, समिति का गठन कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, परिवीक्षा और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अनुपालन में किया गया है।
भूपिंदर पुरी, कार्यकारी अभियंता, को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि सतनाम सरोआ, अधीक्षक, ग्रेड- I, गुरप्रीत सिंह मान, वरिष्ठ कानून अधिकारी, हरविंदर कौर, मुख्य संपर्क अधिकारी, और डॉ रमणीक शर्मा, अध्यक्ष, सर्वाइवल ऑफ यंग एंड एडोलेसेंट फाउंडेशन, इसके सदस्य हैं।
समिति कामकाजी महिलाओं की शिकायतें लेगी और गहन जांच के बाद पीड़ितों को त्वरित न्याय सुनिश्चित करेगी।
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Triveni
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