हरियाणा

Chandigarh: न्यायिक अधिकारी को हाईकोर्ट का नोटिस

Payal
30 July 2024 10:38 AM GMT
Chandigarh: न्यायिक अधिकारी को हाईकोर्ट का नोटिस
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Chandigarh,चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय Punjab and Haryana High Court ने आज एक पुलिस अधिकारी द्वारा दायर याचिका पर मोहाली के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को नोटिस जारी किया। अन्य बातों के अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि न्यायिक अधिकारी ने विभिन्न आदेशों में उनके खिलाफ “कुछ प्रतिकूल टिप्पणियां” दर्ज कीं ‘जिनकी आवश्यकता नहीं थी और जो आदेशों के निर्णय के लिए आवश्यक भी नहीं थीं’।
न्यायमूर्ति विनोद एस भारद्वाज ने न्यायिक अधिकारी हरसिमरनजीत सिंह, पंजाब राज्य और एक अन्य प्रतिवादी के खिलाफ पुलिस अधिकारी गुरशेर सिंह संधू द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए यह भी निर्देश दिया कि उच्च न्यायालय के समक्ष लाए गए आदेशों में दर्ज प्रतिकूल टिप्पणियां सुनवाई की अगली तारीख तक स्थगित रहेंगी। न्यायमूर्ति भारद्वाज ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 25 अक्टूबर भी तय की।
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