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Chandigarh,चंडीगढ़: जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, चंडीगढ़ ने एक बीमा कंपनी को शहर के एक निवासी को उसके मेडिकल दावे को अस्वीकार करने के लिए 20,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। इसने कंपनी को शिकायतकर्ता को दावे की अस्वीकृति की तारीख से 9 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज के साथ 1.68 लाख रुपये की दावा राशि का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 21-सी के निवासी ने आयोग के समक्ष दायर शिकायत में कहा कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने मेसर्स निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से स्वास्थ्य बीमा खरीदा था। यह पॉलिसी 1,65,926 रुपये के प्रीमियम पर 2026 तक वैध थी और इसकी बीमा राशि 15 लाख रुपये थी। 24 अक्टूबर, 2023 को शिकायतकर्ता को शुद्धि आयुर्वेद पंचकर्म अस्पताल, देवीनगर में भर्ती कराया गया था। 15 दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद उन्हें 7 नवंबर, 2023 को छुट्टी दे दी गई। पूरे इलाज के लिए अस्पताल द्वारा ली गई कुल राशि 1.68 लाख रुपये थी। अस्पताल ने इलाज का प्रमाण पत्र भी जारी किया।
उन्होंने 1.68 लाख रुपये का दावा किया, लेकिन बीमा कंपनी ने इसे इस आधार पर खारिज कर दिया कि मरीज को निदान और मूल्यांकन के उद्देश्य से भर्ती कराया गया था और इसलिए पॉलिसी के अनुसार दावा देय नहीं था। उन्होंने कहा कि पॉलिसी के खंड 3.2 के अनुसार, यदि बीमित व्यक्ति 24 घंटे या उससे अधिक समय तक भर्ती रहता है, तो आयुष उपचार कवर किया जाता है। यह रिकॉर्ड में है कि वह 15 दिनों तक आयुष अस्पताल में भर्ती रहा। दूसरी ओर, बीमा कंपनी ने अस्वीकृति को उचित ठहराया और कहा कि बीमित व्यक्ति को मुख्य रूप से जांच और मूल्यांकन के उद्देश्य से भर्ती कराया गया था। तर्कों को सुनने के बाद आयोग ने कहा कि इलाज करने वाले अस्पताल द्वारा जारी प्रमाण पत्र से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि बीमित रोगी को उचित अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता थी क्योंकि वह गंभीर दर्द में था। आदेश में कहा गया है, "इसके मद्देनजर, बीमा कंपनी को शिकायतकर्ता(ओं) को ब्याज के साथ 1.68 लाख रुपये, 20,000 रुपये मुआवजा और मुकदमे की लागत के रूप में 10,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।"
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Payal
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