x
PGI के परिसर में और उसके आसपास स्थित हैं।
यूटी स्वास्थ्य विभाग ने बिक्री रिकॉर्ड की हार्ड कॉपी न रखने और पर्चे के प्रतिस्थापन पर 15 केमिस्ट दुकानों के लाइसेंस तीन दिनों के लिए निलंबित कर दिए हैं। केमिस्ट की दुकानें GMSH-16, GMCH-32 और PGI के परिसर में और उसके आसपास स्थित हैं।
विभाग द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, यूटी के दवा निरीक्षकों द्वारा कुल 17 फर्मों का देर रात के दौरान निरीक्षण किया गया। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स, 1945 का उल्लंघन करने वाली फर्मों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
स्वास्थ्य विभाग जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दवाओं की बिक्री और वितरण से संबंधित नियमों और विनियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कर रहा है।
हाल ही में यूटी के स्वास्थ्य सचिव ने जीएमएसएच-16 का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने पाया कि केमिस्ट मरीजों को बिल नहीं दिखा रहा है. विभाग ऐसी प्रथाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और पहले ही तीन दिनों के लिए 15 केमिस्ट दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर चुका है।
स्वास्थ्य विभाग दवा दुकानों के परिसर में योग्य फार्मासिस्ट नहीं होने के कारण उनके लाइसेंस भी निलंबित कर रहा है। रिपोर्टों से पता चलता है कि शहर में कई केमिस्ट की दुकानें बिना फार्मासिस्ट के चल रही हैं, जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 का उल्लंघन है। एक्ट के अनुसार, प्रत्येक केमिस्ट शॉप के परिसर में एक योग्य फार्मासिस्ट होना अनिवार्य है। दवाओं का वितरण करना और उनके उचित उपयोग पर सलाह देना।
Tagsचंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग15 केमिस्टों के लाइसेंस निलंबितChandigarh HealthDepartment suspends licensesof 15 chemistsBig news of the dayrelationship with the publicbig news across the countrylatest newstoday's big newstoday's important newsHindi newsbig newscountry-world newsstate-wise newsToday's newsnew newsdaily newsbreaking newsToday's NewsBig NewsNew NewsDaily NewsBreaking News
Triveni
Next Story