Chandigarh: HC का हरियाणा की तीन प्रमुख बिजली कंपनियों को 50,000 पेड़ लगाने का आदेश

Chandigarh चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा की तीन प्रमुख बिजली कंपनियों को आदेश दिया है कि वे राज्यभर में छह महीने के भीतर 50,000 पेड़ लगाएं। यह आदेश 38 याचिकाओं के समूह में दिया गया, जिसमें उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN), दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN), और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (HVPNL) के खिलाफ मामले शामिल थे।
कोर्ट ने कहा कि इन पेड़ों की उपस्थिति आने वाली पीढ़ियों के लिए फायदेमंद साबित होगी। आदेश के तहत, UHBVNL को 30,000, DHBVNL और HVPNL को 10,000-10,000 पेड़ लगाने होंगे।न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि ये पेड़ औषधीय गुणों वाले हों और इनकी पहचान वन विभाग के साथ मिलकर की जाए। पेड़ों की देखभाल अगले तीन वर्षों तक इन कंपनियों को अपनी लागत पर करनी होगी।
अदालत ने यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि छह महीने बाद और तीन साल बाद पेड़ों के की संख्या की रिपोर्ट पेश की जाए।





