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Chandigarh,चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय Punjab and Haryana High Court ने चंडीगढ़ गोल्फ क्लब को मांगी गई संपत्ति कर राशि जमा करने को कहा है, साथ ही यह स्पष्ट किया है कि भुगतान मामले के अंतिम निर्णय के अधीन होगा। न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति संजय वशिष्ठ की खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि न्यायालय ने अंततः क्लब के पक्ष में निर्णय दिया तो प्रतिवादी जमा की गई राशि को 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित वापस कर देंगे। पीठ ने कहा, “वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता संपत्ति कर की मांग को चुनौती दे रहा है।
हम निर्देश देते हैं कि राशि जमा की जा सकती है, जो मामले के निर्णय के अधीन होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि न्यायालय अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि याचिकाकर्ता क्लब को प्रतिवादियों द्वारा दावा किए गए कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, तो प्रतिवादी उक्त राशि को 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अपेक्षित ब्याज सहित वापस कर देंगे।” संपत्ति कर विवाद में क्लब की याचिका पर कार्रवाई करते हुए, अगस्त 2019 में एक अन्य खंडपीठ ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। गोल्फ क्लब ने शुरू में अपनी संपत्ति की कुर्की के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया था।
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Payal
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