हरियाणा
Chandigarh: छात्रा से सामूहिक बलात्कार के मामले में चार लोग दोषी करार
Ratna Netam
26 April 2025 4:42 PM IST

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Chandigarh.चंडीगढ़: फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने दो साल पहले दर्ज सामूहिक दुष्कर्म के मामले में रजत ठाकुर, युवराज सिंह, कृष्ण सिंह और हर्ष को दोषी करार दिया है। सेक्टर 11 पुलिस ने 30 जनवरी 2023 को पीड़िता की शिकायत पर धारा 328, 366, 376 (डी), 506 और 120-बी, आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया था। पीड़िता उस समय बारहवीं कक्षा की छात्रा थी। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 15 अक्टूबर 2022 को रात करीब 9 बजे उसके पुरुष मित्र का फोन आया। उसने उससे कहा कि वे एक पार्टी में जा रहे हैं और उसने उसे अपने दो दोस्तों को भी साथ लाने को कहा। लड़की के पुरुष मित्र ने दो अन्य लोगों के साथ उसे उठाया और वे रात करीब 11 बजे पंचकूला के एक क्लब में पहुंचे। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपियों में से एक ने उसे ड्रिंक ऑफर की।
ड्रिंक पीने के बाद उसे तबीयत खराब होने लगी। लड़की ने आरोप लगाया कि ड्रिंक पीने के बाद आरोपियों में से एक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि कार में चार लोग बैठे हैं जो हरियाणवी भाषा में बात कर रहे थे। वे उसे चंडीगढ़ में एक पीजी आवास में ले गए। उसने आरोप लगाया कि एक अन्य आरोपी ने यहां उसके साथ बलात्कार किया। मुकदमे के दौरान विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने संदेह से परे मामले को साबित कर दिया है। बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि आरोपियों को मामले में झूठा फंसाया गया है। बहस सुनने के बाद अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत 29 अप्रैल को सजा सुनाएगी।
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