हरियाणा
फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल करने पर Chandigarh फॉर्च्यूनर चालक को 3 साल की जेल
Ratna Netam
15 April 2025 6:24 PM IST

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Chandigarh.चंडीगढ़: प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट वाली कार चलाने के जुर्म में शहर निवासी एक व्यक्ति को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी सरवदीप सिंह के खिलाफ 10 अप्रैल, 2020 को एक पुलिसकर्मी की शिकायत पर सेक्टर 3 थाना प्रभारी द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 (लोक सेवकों द्वारा दिए गए आदेशों की अवहेलना), 471 (जाली दस्तावेज का उपयोग करना) और 473 (नकली मुहर या प्लेट रखना) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कोविड-19 महामारी के दौरान पुलिस की एक टीम ने सेक्टर 10 में एक बीट बॉक्स पर फॉर्च्यूनर चालक को रोका था।
वह कर्फ्यू के बीच बाहर घूमने का संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रहा, जिसके बाद उसकी कार को जब्त कर लिया गया। जब कार की जांच की गई, तो पाया गया कि वाहन के आगे और पीछे की तरफ लगी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेटों के नंबर अलग-अलग थे। जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया। आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए गए, लेकिन उसने खुद को दोषी नहीं माना और मुकदमे की मांग की। आरोपी के वकील ने दलील दी कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है। हालांकि, सरकारी वकील ने दलील दी कि अभियोजन पक्ष ने मामले को संदेह से परे साबित कर दिया है। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने चालक की नरमी की दलील को खारिज करते हुए उसे तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 5,200 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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