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Chandigarh,चंडीगढ़: नगर निगम की अपनी अग्नि सुरक्षा शाखा ने सेक्टर 17 में स्थित अपनी इमारत में विभिन्न उल्लंघनों के लिए नगर निगम Municipal council को नोटिस भेजा है। सूत्रों ने बताया कि नोटिस में कहा गया है कि इमारत में कई आवश्यक अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं या तो गायब हैं या अपर्याप्त हैं। कई खंडों में उचित स्वचालित जल छिड़काव यंत्र नहीं थे। निकास द्वार पर स्मोक डिटेक्टर और रोशनी वाले बोर्ड भी गायब थे। इसके अलावा, आग लगने की स्थिति में इस्तेमाल के लिए छत पर रखे टैंकों में पर्याप्त पानी नहीं था। सूत्रों ने बताया कि निगम की बहुमंजिला इमारत में अग्निशामक यंत्र अपर्याप्त संख्या में थे, जो कि अग्नि सुरक्षा के लिए बुनियादी उपाय है।
-"हमारी अग्निशामक शाखा ने पूरे परिसर का निरीक्षण किया और उल्लंघन पाया। हमने अब नगर निगम को नोटिस भेजा है, जिसमें कमियों को दूर करने के लिए कहा गया है। कुछ दिनों के बाद, एक और निरीक्षण किया जाएगा। यदि कमियों को दूर नहीं किया जाता है, तो एक अनुस्मारक नोटिस जारी किया जाएगा। यदि ये कमियां फिर भी बनी रहती हैं, तो इमारत को सील करने की अंतिम प्रक्रिया अपनाई जाएगी," अग्निशामक शाखा के एक अधिकारी ने बताया। संयुक्त आयुक्त-सह-मुख्य अग्निशमन अधिकारी ईशा कंबोज के आदेश पर स्टेशन फायर ऑफिसर द्वारा नगर निगम के मुख्य अभियंता एनपी शर्मा को यह एक महीने का नोटिस दिया गया है। इससे पहले किए गए एक सर्वेक्षण में निगम ने पाया था कि शहर में केवल 19 प्रतिशत सरकारी और निजी इमारतें, जो 15 मीटर से अधिक ऊँची हैं (हाईराइज़), के पास अनिवार्य अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (FSC) है। कुल 421 इमारतों में से केवल 80 ने ही यह प्रमाणपत्र प्राप्त किया है। नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ़ इंडिया, 2016 के अनुसार 15 मीटर से अधिक ऊँची इमारतों के लिए अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।
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Payal
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