हरियाणा

Chandigarh: विद्युत निगम ने नई मुआवजा नीति को मंजूरी दी

Ratna Netam
20 July 2024 8:15 AM IST
Chandigarh: विद्युत निगम ने नई मुआवजा नीति को मंजूरी दी
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Chandigarh,चंडीगढ़: बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (HVPNL) ने एक नई मुआवजा नीति शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य भूमि मालिकों, विशेष रूप से किसानों और ट्रांसमिशन उपयोगिताओं के बीच लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को हल करना है। उचित मुआवजे के साथ विकास को संतुलित करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को समझते हुए, हरियाणा सरकार ने ट्रांसमिशन लाइनों के लिए राइट ऑफ वे के मुआवजे के लिए भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा 14 जून, 2024 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप नीति को मंजूरी दी है।
अधिग्रहण के बिना भूमि मूल्य के 200 प्रतिशत की दर से टावर बेस क्षेत्र के लिए मुआवजे का भुगतान और ट्रांसमिशन लाइन कॉरिडोर के लिए भूमि मूल्य के 30 प्रतिशत की दर से आरओडब्ल्यू कॉरिडोर के लिए मुआवजा नई नीति की मुख्य विशेषताएं हैं। पिछली नीति में आरओडब्ल्यू कॉरिडोर के लिए मुआवजा शामिल नहीं था और टावर बेस क्षेत्र के लिए मुआवजा भूमि मूल्य के 100 प्रतिशत की दर से था। किसानों के लिए फसल मुआवजे का प्रावधान अपरिवर्तित रहेगा और इसका भुगतान जारी रहेगा। मुआवजे की दरें भूमि के सर्किल/कलेक्टर रेट के आधार पर निर्धारित की जाएंगी। इसके अलावा, जहां बाजार दर भूमि के सर्किल/कलेक्टर रेट से अधिक है, वहां मुआवजे की गणना के लिए भूमि दरें निर्धारित करने के लिए जिला स्तर पर एक 'उपयोगकर्ता समिति' की स्थापना की जाएगी।
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