हरियाणा

Chandigarh: ड्राइवर को दुर्घटना पीड़ित के परिजनों को 15 लाख रुपये देने का निर्देश

Payal
13 Oct 2024 9:08 AM GMT
Chandigarh: ड्राइवर को दुर्घटना पीड़ित के परिजनों को 15 लाख रुपये देने का निर्देश
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Chandigarh,चंडीगढ़: मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, Motor Accidents Claims Tribunal, चंडीगढ़ ने एक बीमा कंपनी, एक कार चालक और वाहन के मालिक को तीन साल पहले एक दुर्घटना में मरने वाली महिला के बेटे और दो बेटियों को 15.36 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। पंचकूला के सेक्टर 5 निवासी मुनीश हांडा ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत दायर दावा याचिका में कहा कि 13 फरवरी, 2021 को उनकी मां शोभा रानी अन्य पारिवारिक सदस्यों के साथ फरीदाबाद में अपने देवर के घर उनसे मिलने गई थीं। जब शोभा रानी और परिवार के अन्य सदस्य पंचकूला आ रहे थे, तो तेज गति से आ रही एक वैगनआर कार ने उन्हें टक्कर मार दी। कार चालक अपने दोस्तों के साथ नशे में था। कार की टक्कर से शोभा सड़क पर गिर गई और उसके शरीर पर कई चोटें आईं।
उसे फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मुनीश हांडा ने बताया कि उनकी मां 71 वर्ष की थीं और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से रिस्टोरर के पद से सेवानिवृत्त हुई थीं। उनकी मृत्यु के समय उन्हें 12,997 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिल रही थी। इसके अलावा, उन्हें अपने पति की मृत्यु के बाद 10,674 रुपये की पारिवारिक पेंशन भी मिल रही थी। हांडा ने दावा याचिका दायर करने की तिथि से लेकर वसूली तक 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित 50 लाख रुपये का मुआवजा मांगा है। वहीं, चालक ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई। दलीलें सुनने के बाद न्यायाधिकरण ने कहा कि मृतक के अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों के साथ-साथ दावेदार 15.36 लाख रुपये का मुआवजा पाने का हकदार है। न्यायाधिकरण ने कहा कि चालक, मालिक और बीमा कंपनी सभी मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी हैं।
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