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Chandigarh,चंडीगढ़: स्थानीय अदालत ने चंडीगढ़ के किशनगढ़ गांव Kishangarh Village निवासी अमर सिंह द्वारा हिरासत में प्रताड़ित करने के आरोपों के संबंध में स्वतंत्र जांच करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट (DM) चंडीगढ़ को निर्देश दिया है। अदालत ने उसकी जमानत याचिका मंजूर करते हुए यह आदेश पारित किया है। आरोपी को 18 जून को आईटी पार्क, चंडीगढ़ पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 323, 341 और 506 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25, 54 और 59 के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने जमानत आदेश में कहा कि आर्म्स एक्ट की धारा 25, 54 और 59 के तहत अपराध को छोड़कर, सभी जमानती अपराध हैं और आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी से वसूली पहले ही की जा चुकी है। लेकिन जब आरोपी को अदालत में पेश किया गया, तो उसने पुलिस हिरासत के दौरान प्रताड़ित करने का आरोप लगाया।
अदालत ने कहा कि यहां यह उल्लेख करना उचित है कि आरोपी के शरीर पर चोट के निशान दिखाई दे रहे थे और उसके दाहिने पैर में फ्रैक्चर भी था। हिरासत में यातना के मामले में न्यायालय ने संबंधित एसएमओ को आरोपी की गहन चिकित्सा जांच करने का निर्देश दिया है तथा जिला मजिस्ट्रेट को हिरासत में यातना के आरोपों के संबंध में स्वतंत्र जांच करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि आरोपी के शरीर पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं तथा उसका एक पैर भी फ्रैक्चर है, जिसके लिए उसे बेहतर चिकित्सा उपचार की आवश्यकता है। न्यायालय ने आगे कहा कि चालान पेश करने तथा मुकदमे के निष्कर्ष में लंबा समय लगना चाहिए, इसलिए आरोपी को सलाखों के पीछे रखने का कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि उसका अपराध अभी साबित होना बाकी है। इसके मद्देनजर, आरोपी की वर्तमान जमानत अर्जी को 50,000 रुपये के जमानत बांड तथा समान राशि के एक जमानती के अधीन स्वीकार किया जाता है। न्यायालय ने कहा कि आरोपी के शरीर पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं तथा उसके दाहिने पैर में फ्रैक्चर है। हिरासत में यातना के मामले में न्यायालय ने संबंधित एसएमओ को आरोपी की गहन चिकित्सा जांच करने का निर्देश दिया है।
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Payal
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