हरियाणा

Chandigarh District: अदालतों में लंबित मामलों की संख्या चार साल में एक लाख तक पहुंची

Payal
21 Jun 2024 8:38 AM GMT
Chandigarh District: अदालतों में लंबित मामलों की संख्या चार साल में एक लाख तक पहुंची
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Chandigarh,चंडीगढ़: चंडीगढ़ जिला न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या पिछले चार वर्षों में एक लाख के आंकड़े को पार कर गई है, जो लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि है और 19 जून को कुल लंबित मामलों की संख्या 1,14,166 तक पहुंच गई। जुलाई 2020 में लंबित मामलों की संख्या 51,101 थी, जबकि जून 2021 में यह 63,407 थी। पिछले तीन वर्षों में मामलों के बैकलॉग में 50,759 की वृद्धि हुई है। उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, जिला न्यायालयों में कुल लंबित मामलों में से 90,829 आपराधिक मामले हैं जबकि 23,337 सिविल मामले हैं। कुल लंबित मामलों में से लगभग 52.72 प्रतिशत (60,185) मामले एक वर्ष से लंबित हैं। इनमें से 50,287 आपराधिक और 9,898 सिविल हैं। करीब 35,492 मामले एक से तीन साल से लंबित हैं। इनमें से 28,727 आपराधिक और 6,765 सिविल मामले हैं। 12,983 मामले तीन से पांच साल से लंबित हैं, जबकि 5,285 मामले पांच से 10 साल से लंबित हैं। करीब 212 मामले 10-20 साल से लंबित हैं और सिर्फ आठ मामले 20 से 30 साल से लंबित हैं। इनमें से तीन आपराधिक और पांच सिविल प्रकृति के हैं।
Chandigarh जिला बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष और अधिवक्ता मुनीश दीवान ने कहा कि लंबित मामलों की संख्या में और वृद्धि को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के अलावा, मुकदमेबाजी को समाप्त करने के लिए मध्यस्थता और परामर्श पर अधिक भरोसा करने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि लोक अदालतों के आयोजन की आवृत्ति भी बढ़ाई जानी चाहिए। इन्हें मासिक आधार पर आयोजित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैवाहिक और चेक बाउंस जैसे सिविल मामलों को मध्यस्थता के जरिए आसानी से सुलझाया जा सकता है। अधिवक्ता अजय जग्गा ने कहा कि अब समय आ गया है कि मुकदमों में लंबित मामलों को वापस लेने के बारे में गंभीरता से सोचा जाए। उन्होंने कहा कि अदालती मामलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ई-कोर्ट जैसी तकनीक का इस्तेमाल करके मामलों के निपटारे की गति बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि कई लंबित मामले हैं, जिन्हें मध्यस्थता और अन्य वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के जरिए सुलझाया जा सकता है। अधिवक्ता राजेश शर्मा ने कहा कि लंबित मामलों को कम करने के लिए सभी स्तरों पर उचित योजना बनाने की जरूरत है। लंबित मामलों को कम करने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक रणनीति बनाने के लिए बार और बेंच के बीच नियमित बैठकें होनी चाहिए।
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