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Chandigarh चंडीगढ़: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण District Legal Services Authority के चेयरमैन एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण गुप्ता ने जिलावासियों से आगामी 10 मई को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का पूरा लाभ उठाने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए वर्ष 2025 की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत फतेहगढ़ साहिब, अमलोह एवं खमाणों की जिला अदालतों में आयोजित की जाएगी। न्यायाधीश गुप्ता ने बताया कि लोक अदालत के दौरान विभिन्न प्रकार के विवादों की सुनवाई की जाएगी, जिनका आपसी सहमति से समाधान किया जा सकता है। इनमें सिविल मामले, सिविल निष्पादन, पारिवारिक विवाद, बैंक वसूली मामले, अर्ध-सिविल मामले एवं विविध सिविल मामले शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, गंभीर आपराधिक मामलों को छोड़कर सभी समझौता योग्य आपराधिक मामले, जैसे चेक बाउंस, आपराधिक निष्पादन, ट्रैफिक चालान एवं राजस्व विवाद की भी सुनवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि कार्यवाही के दौरान बैंक ऋण एवं बीमा वसूली से संबंधित मामलों पर भी विचार किया जाएगा।
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