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Chandigarh,चंडीगढ़: जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, चंडीगढ़ ने आवास परियोजना में देरी के लिए निर्माण सामग्री की कमी, नोटबंदी और जीएसटी लगाए जाने की दलीलों को खारिज करते हुए एक बिल्डर को मोहाली निवासी को 41,09,379 रुपये 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित वापस करने का निर्देश दिया है। मोहाली निवासी तेजिंदर कौर द्वारा दायर शिकायत पर आदेश पारित करते हुए उपभोक्ता आयोग ने बिल्डर को शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए मुआवजे के रूप में 30,000 रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया। आयोग के समक्ष दायर शिकायत में तेजिंदर कौर ने कहा कि उन्होंने 28 अप्रैल, 2012 को मोहाली में पार्कवुड डेवलपर्स दिल्ली द्वारा शुरू की गई पार्कवुड ग्लेड हाउसिंग परियोजना में एक फ्लैट बुक किया था और 6,13,301 रुपये की बुकिंग राशि जमा कराई थी। शिकायतकर्ता को 2 मई, 2012 के आवंटन पत्र के माध्यम से 41,75,775 रुपये में फ्लैट आवंटित किया गया था।
फ्लैट खरीदार के समझौते पर 5 मई को हस्ताक्षर किए गए थे। समझौते के अनुसार, फ्लैट का कब्जा 31 अक्टूबर, 2014 तक दिया जाना प्रस्तावित था। तेजिंदर कौर ने बिल्डर के पास 41,09,379 रुपये जमा किए। शिकायतकर्ता ने कहा कि राशि लेने के बावजूद बिल्डर ने समझौते के अनुसार फ्लैट का कब्जा नहीं दिया। उसने परियोजना स्थल का दौरा किया, लेकिन यह देखकर हैरान रह गई कि निर्माण कार्य रोक दिया गया है। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि विकास गतिविधियों के कोई संकेत नहीं थे और साइट पर सीवरेज, पानी, बिजली आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं गायब थीं। जवाब में, बिल्डर ने सभी आरोपों से इनकार किया। बिल्डर ने दावा किया कि कब्जे की डिलीवरी में देरी उनके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण हुई। बिल्डर ने दावा किया कि पंजाब में निर्माण सामग्री यानी रेत और कणिकाओं पर काफी समय से प्रतिबंध लगा हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप पंजाब के साथ-साथ देश के अन्य हिस्सों में भी सभी निर्माण गतिविधियां ठप हो गई हैं।
इसके अलावा, नवंबर 2016 में नोटबंदी के कारण बाजार में नकदी की कमी हो गई और उसके बाद सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगा दिया गया। जिसके कारण परियोजना की सभी विकास गतिविधियों को भारी झटका लगा। रिफंड का कोई मामला नहीं बना। दलीलें सुनने के बाद आयोग ने कहा कि बिल्डर का कृत्य और आचरण स्पष्ट रूप से गलतबयानी और धोखाधड़ी का मामला है। शिकायतकर्ता को बुक किए गए फ्लैट का कब्जा पाने के लिए अनिश्चित काल तक इंतजार नहीं कराया जा सकता। बिल्डर न केवल पर्याप्त राशि प्राप्त करने के बावजूद फ्लैट का कब्जा देने में विफल रहा है, बल्कि शिकायतकर्ता के अनुरोध के बावजूद जमा की गई राशि भी वापस करने में विफल रहा है, जो अपने आप में सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार है। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि इसके मद्देनजर बिल्डरों को निर्देश दिया गया है कि वे शिकायतकर्ता को जमा की तारीख से वास्तविक वसूली की तारीख तक ब्याज सहित 41,09,379 रुपये लौटाएं, साथ ही मुकदमे के खर्च सहित मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए 30,000 रुपये का मुआवजा भी दें।
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Payal
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