हरियाणा

Chandigarh कोर्ट ने सोनू शाह मर्डर केस में 3 शूटर्स को उम्रकैद की सज़ा सुनाई, लॉरेंस बिश्नोई बरी

Ratna Netam
20 Feb 2026 6:12 PM IST
Chandigarh कोर्ट ने सोनू शाह मर्डर केस में 3 शूटर्स को उम्रकैद की सज़ा सुनाई, लॉरेंस बिश्नोई बरी
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Chandigarh.चंडीगढ़: चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी डीलर सोनू शाह की सात साल पुरानी हत्या के मामले में एक लोकल कोर्ट ने तीन लोगों, राजन उर्फ ​​जाट, मंजीत और शुभम प्रजापति को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। दोषियों ने चंडीगढ़ के बुड़ैल में सोनू शाह के ऑफिस में उन पर गोलियां चलाई थीं। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में लॉरेंस बिश्नोई और चार दूसरे आरोपियों को बरी कर दिया।
FIR के मुताबिक, सोनू शाह को 28 सितंबर, 2019 को सेक्टर 45 के बुड़ैल गांव में उनके ऑफिस के अंदर हमलावरों ने कथित तौर पर गोली मार दी थी। फायरिंग में उनके दो साथी, जोगिंदर पहलवान और रोमी घायल हो गए थे। चार्जशीट में कहा गया है कि तीनों दोषी सोनू के ऑफिस में यह कहकर घुसे कि वे किराए का घर ढूंढ रहे हैं, और गोलियां चला दीं। सोनू को चार गोलियां लगीं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जोगिंदर की पीठ पर गोली लगी, और रोमी के दाहिने पैर में गोली लगी।
हमलावर सोनू के ऑफिस और आस-पास के इलाकों में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गए। घटना के आधे घंटे बाद एक फेसबुक पोस्ट सामने आया, जिसमें कथित तौर पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने हत्या की जिम्मेदारी ली थी। हालांकि, प्रॉसिक्यूशन बिश्नोई और दूसरों के खिलाफ आरोप साबित करने में नाकाम रहा।
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