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Chandigarh,चंडीगढ़: स्थानीय अदालत ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय Haryana High Court बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास मलिक को दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। मलिक को शुक्रवार को चंडीगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ चंडीगढ़ सेक्टर 3 पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 126(2), 190, 191(2), 351(2) और 351(3) के तहत एक अन्य अधिवक्ता रंजीत सिंह की शिकायत पर 1 जुलाई को एफआईआर दर्ज की गई थी। रंजीत सिंह ने एफआईआर में आरोप लगाया था कि 1 जुलाई को वह एक अन्य महिला अधिवक्ता के साथ समन की तामील के लिए उच्च न्यायालय परिसर में विकास मलिक के कार्यालय गए थे, जहां मलिक और उनके साथियों ने उनके साथ गाली-गलौज की और मारपीट की। उन्होंने आरोप लगाया कि हमले के कारण उनके सिर, चेहरे और छाती पर चोटें आईं। मलिक को अदालत में पेश करते समय पुलिस ने तीन दिन की रिमांड की मांग की थी।
पुलिस ने कहा कि कथित घटना मलिक के कार्यालय में हुई, जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। लेकिन इस घटना के ठीक बाद मलिक ने पूरी घटना की सीसीटीवी फुटेज वाली हार्ड डिस्क निकाल ली। पुलिस ने कहा कि घटना का पता लगाने के लिए हार्ड डिस्क की जरूरत थी, लेकिन मलिक जांच में सहयोग नहीं कर रहा था और हार्ड डिस्क व अन्य सह-आरोपियों के ठिकाने का खुलासा नहीं कर रहा था। इसमें कहा गया कि चूंकि उसे देर रात गिरफ्तार किया गया था, इसलिए उससे हिरासत में पूछताछ ठीक से नहीं हो सकी। इसे देखते हुए पुलिस ने अदालत से आरोपी को तीन दिन की पुलिस रिमांड देने का अनुरोध किया। दूसरी ओर, भाग सिंह सुहाग, रविंदर सिंह बस्सी और अभय जोशी सहित अन्य वकीलों ने पुलिस द्वारा मांगी गई रिमांड का विरोध किया और दावा किया कि मलिक निर्दोष है और आंतरिक प्रतिद्वंद्विता के कारण एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने दावा किया कि शिकायतकर्ता के आरोपों का समर्थन करने वाली कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मलिक को दो दिन की रिमांड पर भेज दिया। पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल की अनुशासन समिति ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देश पर मलिक के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है।
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Payal
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