हरियाणा

Chandigarh: अदालत ने हत्या के आरोपी की जमानत याचिका खारिज की

Ratna Netam
1 April 2025 5:08 PM IST
Chandigarh: अदालत ने हत्या के आरोपी की जमानत याचिका खारिज की
x
Chandigarh.चंडीगढ़: स्थानीय अदालत ने प्रॉपर्टी डीलर और पूर्व एमसी पार्षद के बेटे बृजेश नेगी की चार साल पुरानी ‘हत्या’ के मामले में गिरफ्तार रघुबीर सिंह पुरी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। पुलिस ने सितंबर 2021 में नेगी की पत्नी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की थी। शिकायत में उसने कहा था कि उसका पति प्रॉपर्टी की बिक्री-खरीद का काम करता है। 4 जुलाई 2020 को उसके पति के एक दोस्त ने उसे फोन कर बताया कि उसके पति की तबीयत ठीक नहीं है और पेट में दर्द हो रहा है।
उसने उसे बताया कि वे उसे मोहाली के एक निजी अस्पताल में ले गए हैं और उसे आने के लिए कहा है। जब वह वहां पहुंची तो उसके पति ने उसे बताया कि उसके पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है। बाद में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पीड़िता के शरीर में जहर के निशान दिखाने वाली फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद हत्या का आरोप जोड़ा। आरोपी के वकील ने कहा कि नेगी की कथित हत्या से याचिकाकर्ता को जोड़ने के लिए कोई सबूत नहीं है। सरकारी वकील ने जमानत याचिका का विरोध किया। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
Next Story