x
दो-दो लाख रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दे दी।
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी गुरमीत सिंह को चंडीगढ़ की एक अदालत ने शुक्रवार को जमानत दे दी।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमन इंदर सिंह संधू की अदालत ने उन्हें दो-दो लाख रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दे दी।
अधिवक्ता जसपाल सिंह मांजपुर और दिलशेर सिंह जंडियाला ने जनवरी में पारित पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उन सभी दोषियों को नियमित जमानत पर रिहा करने के आदेश के मद्देनजर दोषी की जमानत अर्जी दायर की, जिन्होंने उम्रकैद की सजा पूरी कर ली थी, लेकिन इस संबंध में फैसला उनकी स्थायी रिहाई सक्षम अधिकारियों के समक्ष लंबित है।
इससे पहले, एक अन्य दोषी लखविंदर सिंह उर्फ लाखा को मई में चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल से जमानत पर रिहा किया गया था।
गुरमीत 27 साल से अधिक समय से सलाखों के पीछे है।
वर्तमान में चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल में बंद गुरमीत ने इस आधार पर रिहाई मांगी कि वह जेल में 27 साल पहले ही पूरा कर चुका है। उन्होंने तर्क दिया कि उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि 14 साल की सजा पूरी होने पर कई अन्य आजीवन कारावास के दोषियों को रिहा कर दिया गया था।
Tagsचंडीगढ़ कोर्टबेअंत सिंह हत्याकांडदोषी गुरमीत सिंह को जमानतChandigarh CourtBeant Singh murder casebail to convict Gurmeet SinghBig news of the dayrelationship with the publicbig news across the countrylatest newstoday's big newstoday's important newsHindi newsbig newscountry-world newsstate-wise newsToday's newsnew newsdaily newsbrceaking newsToday's NewsBig NewsNew NewsDaily NewsBreaking News
Triveni
Next Story