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Chandigarh,चंडीगढ़: चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित पुलिस स्टेशन में IPC और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत 10 फरवरी को दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में गिरफ्तार फारुक मलिक नामक व्यक्ति को स्थानीय अदालत ने जमानत दे दी है। यह मामला वरिंदर राणा नामक व्यक्ति की शिकायत पर दर्ज किया गया था। राणा ने बताया कि 9 फरवरी को फारुक मलिक अपने साथियों के साथ उसकी दुकान पर आया और उसे धमकी दी कि वह अपना ट्रक वहां न खड़ा करे, नहीं तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
अगले दिन फारुक और साजिद उसकी दुकान के पीछे आए, जहां साजिद ने पिस्तौल निकालकर उसे धमकाया। उसने दो-तीन बार ट्रिगर दबाया, लेकिन गोली नहीं चली। यह देखकर राणा ने उसे धक्का देकर भाग गया। आरोपी के वकील जगतार कुरील और रमन सिहाग ने कहा कि आरोपी इस अदालत द्वारा लगाई गई सभी शर्तों का पालन करने के लिए तैयार है। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को जमानत दे दी।
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Payal
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